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शमशान की जमीन पर बरसों से रहा अतिक्रमण हटाने के नोटीस

मुल/ नासीर खान:- मुल तहसिल के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेजगांव मे वर्षो से शास्किय जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बांधकर रह रहे लोगों को अतिक्रमण हटाने की नोटीस ग्राम पंचायत की ओर से बजाई गयी है.नोटीस मिलने पर सात दीन के अंदर जगह खाली करने के लिए कहा गया है.जीस जगह पर से अतिक्रमण खाली करने का कहा गया है वह शास्किय जगह लगभग सात हेक्टर शमशान भुमी के लिए बर्सों पहले आबंटीत की गयी थी जिस पर कच्चे पक्के मकान बने दिखाई दे रहे है.
Notice to remove encroachment on cremation land
कहा जाता रहा है की वर्षों से अतिक्रमित जगह पर ग्राम पंचायत ने रस्ते नल जल विद्युत नाली रोड जैसी सारी सुविधाए यहां तक के घर बांधने लिए अनेकों को घरकुल योजना से भी लाभान्वित किया गया है.अब यहां यह सवाल उठ रहा है की जब यह सरकारी जगह शमशान भुमी के लिए आबंटीत थी तो वहां अतिक्रमण क्योंकर होने दिया गया. अतिक्रमण था तो सारी सुविधांए क्यो दी गयी. क्या पंचायत समिती को आज ही मालुम पडा के यह जगह‌ शासन की है और शमशान भुमी के लिए आंबटीत हैं.
पंचायत समिती के अधिकारी यह बताएं की यह जगह खाली कराने के पिछे असल राज़ क्या है, क्या किसी भुमाफीया के ईशारे पर यह जगह खाली करायी जा रही है अथवा किसी नेता की नज़र ईस शास्किय ज़मीन पर गडी हुई है.कारवाई अगर करनी ही है तो उन ग्राम पंचायत सदस्यो पर की जाए जिन्होने वोट और सत्ता के खातीर अतिक्रमण होने दिया और हर सुविधा वहां बसने वालो को प्रदान की.
कीसी भूमाफिया या नेता के कहने पर सामान्य गरीब के घरों को हटाकर ऊन्हे बेघर करने से समस्या हल होगी ऐसा लगता नही हैं बल्की समस्या बढ सकती है. जनता नोटिस को लेकर बेचैन है जब उनके मकान गिराने की कारवाई अपनाने से पहले यह दस बार सोचना होगा के क्या वे जो करने जा रहे वह सही है या गलत.
ईस मामले मे पंचायत समिती मूल के आदेश पर ही शमशान भूमी की जगह पर अतिक्रमण धारीयों को सात दिन के अंदर जगह खाली करने की नोटीस बजाई गयी है.सात दिन के अंदर जगह खाली नही कि गयी तो अगली कारवाई के लिए जो भी आदेश अधिकारी देंगे उसके अनुसार कारवाई अपनाई जाएगी! - ------------ किशोर चौधरी
प्रशासक ग्राम पंचायत,भेजगांव

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About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

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